संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाऍ

संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाऍ


प्रारम्भ में 8वीं अनुसूची के अन्तर्गत 14 भाषाओं को शामिल किया था,परंतु विभिन्न संशोधनों के द्वारा इस अनुसुची के अन्तर्गत समय-समय पर अन्य भाषाओं को शामिल किया गया।

मूल संविधान  की 8वीं अनुसूची में 14भाषाऍ

1.असमिया
2.बांग्ला
3.गुजराती
4.हिंदी
5.कन्नड़
6.कश्मीरी
7.मलयालम
8.मराठा
9.उड़िया
10.पंजाबी
11.संस्कृत
12.तमिल
13.तेलगु
14.उर्दू


विभिन्न संशोधनों के तहत 8 वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषाऍ निम्न है---

21 वां संविधान संशोधन अधिनियम,1967 के तहत "सिंधी"" को जोड़ा गया।
71 वां संविधान संशोधन अधिनियम,1992 के तहत् "कोंकणी", "मणिपुरी" ,एवं "नेपाली" को जोड़ा गया।
92 वां संविधान संशोधन अधिनियम,2003 के तहत् "डोगरी" , "बोडो" , "मैथिली" एवं "संथाली' को जोड़ा गया।

वर्तमान में 8 वीं अनुसूची में 22 भाषाऍ वर्णित है। इन क्षेत्रीय भाषाओं को वर्णित करने के पीछे दो उद्देश्य है- 

  1. इन भाषाओं के सदस्यों को राजभाषा आयोग में प्रतिनिधित्व दिया जाए।

  2. इन भाषाओं के रूप,शैली व भावों का प्रयोग हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए किया जाए।


संविधान की 8 वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाऍ शामिल है-
1.असमिया
2.बांग्ला
3.गुजराती
4.हिंदी
5.कन्नड़
6.कश्मीरी
7.मलयालम
8.मराठा
9.उड़िया
10.पंजाबी
11.संस्कृत
12.तमिल
13.तेलगु
14.उर्दू
15.सिंधी
16.कोंकणी
17.मणिपुरी
18.नेपाली
19.डोगरी
20.बोडो
21.मैथिली
22.संथाली

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