High Court - Judiciary of india उच्च न्यायालय

High Court - Judiciary of india


भारत की न्यायपालिका - उच्च न्यायालय


भारत की एकल न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधीन लेकिन अन्य अधीनस्थ न्यायालयो के ऊपर होता है। भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 में अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 232 तक राज्यों के उच्च न्यायालय के संगठन एवं प्राधिकार संबंधी प्रावधानों का वर्णन दिया गया है

वर्तमान में देश में 24 उच्च न्यायालय हैं इनमें से 3 साझा उच्च न्यायालय हैं। केवल दिल्ली एक ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय 1966 से है।

उच्च न्यायालय का परिचय ( अनुच्छेद 214 से 231 )

संविधान के अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालयों का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा परंतु संसद विधि के द्वारा एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय गठित कर सकती है। अनुच्छेद 215 के अनुसार उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय होगा।

उच्च न्यायालय का गठन (अनुच्छेद 216)

अनुच्छेद 216 के अनुसार उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीश रूप से मिलकर किया जाएगा जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करें।

न्यायधीशों की नियुक्ति (अनुच्छेद 217 )

अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल का परामर्श लेगा।

योग्यता -

  1. वह भारत का नागरिक हो।

  2. कम से कम 10 वर्ष तक अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रहा हो अथवा किसी भी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक वकालत की हो अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि में वह पारंगत अथवा प्रतिष्ठित अधिवक्ता हो।

  3. न्यायाधीश बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निश्चित नहीं है अथवा 62 वर्ष की आयु पूरी न किया हो।


कार्यकाल

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु होता है

जबकि अन्य न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु होता है।

शपथ-पत्र

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों को शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है।

त्यागपत्र-

मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं।

स्थानांतरण-

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से स्थानांतरण किया जा सकता है।

वेतन एवं भत्ते-

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते को निर्धारित करने की शक्ति संसद को दी गई है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वेतन 90000 रु प्रतिमाह तथा अन्य न्यायाधीश को वेतन 80000 रु प्रतिमाह मिलता है।

उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार

उच्च न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित क्षेत्र अधिकारों के अंतर्गत करता है:--

  1. प्रारंभिक क्षेत्राधिकार (अनु. 226)

  2. अपीलीय क्षेत्राधिकार (अनु. 228)

  3. अधीक्षक संबंधी क्षेत्राधिकार (अनु. 227)

  4. अंतरण संबंधी क्षेत्राधिकार (अनु. 228)

  5. प्रशासकीय अधिकार

  6. न्यायिक पुनरावलोकन


संविधान के अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किया गया है इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ती और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति समय-समय पर करेगा

सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय की स्थिति में अन्य न्यायाधीशों की संख्या संविधान द्वारा निश्चित नहीं की गई है यही कारण है कि सिक्किम में सबसे कम न्यायाधीश हैं तथा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक न्यायाधीश हैं ।

राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 223 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश से तथा अनुच्छेद 224 के अंतर्गत अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार है।

उच्च न्यायालय से सम्बंधित अनुच्छेद (अनुच्छेद 214- 232) 

अनुच्छेद 214- राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
अनुच्छेद 215- उच्च न्यायालय अभिलेखों के न्यायालय के रूप में
अनुच्छेद 216- उच्च न्यायालय का गठन
अनुच्छेद 217- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा दशाएं
अनुच्छेद 218- उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कतिपय प्रावधानों का लागू होना
अनुच्छेद 219- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण
अनुच्छेद 220- स्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध
अनुच्छेद 221- न्यायाधीशों का वेतन इत्यादि
अनुच्छेद 222- किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण
अनुच्छेद 223- कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
अनुच्छेद 224- अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति

Specially thanks to Post and Quiz makers ( With Regards )

ज्योति प्रजापति, नवीन कुमार


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