अनुच्छेद 64 - उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई पद धारण नहीं करेगा परंतु राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय वह है राज्यसभा का सभापति नहीं होगा और अनुच्छेद 97 के तहत राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलने वाले वेतन भत्तों का हकदार नहीं होगा
अनुच्छेद 65 - राष्ट्रपति पद की आकस्मिक व्यक्ति या अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा
नोट - जून 1960 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अनुपस्थिति (15 दिवसीय सोवियत संघ की यात्रा तथा जुलाई 1961 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीमार होने पर) तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन किया
अनुच्छेद 66 - उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं तथा निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाएगा तथा ऐसा मतदान गुप्त होगा
उप राष्ट्रपति संसद या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि कोई संसद या विधानमंडल का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जायेगा कि उसने उस सदन से अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से मुक्त कर दिया है
ऐसा कोई व्यक्ति उप राष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र तभी होगा जब वह है
भारत का नागरिक हो
उसकी आयु 35 वर्ष हो
वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो
अनुच्छेद 67 - उप राष्ट्रपति की पदावधि
उप राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक कार्य करेगा लेकिन
उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपना त्यागपत्र दे सकेगा
उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के संकल्प द्वारा जो राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पारित हो और जिस से लोकसभा सहमत हो पद से हटाया जा सकेगा लेकिन ऐसा प्रस्ताव 14 दिन की पूर्व सूचना पर ही लाया जा सकेगा
उपराष्ट्रपति अपना पद कब तक धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता
अनुच्छेद 68 - ( 1) उप राष्ट्रपति की पदावधि पूर्ण होने से पूर्व ही निर्वाचन कर लिया जाएगा
(2) उप राष्ट्रपति की मृत्यु पद त्याग या अन्य आकस्मिकओं में पद रिक्ति की स्थिति में निर्वाचन यथाशीघ्र और किसी भी स्थिति में पद रिक्ति की तारीख से 6 माह के पूर्व कर लिया जाएगा
अनुच्छेद 69 - उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा शपथ ग्रहण करेगा
अनुच्छेद 70 - संसद इस भाग में अन्य आकस्मिकता ों की स्थिति में उपबंध कर सकेगी
नोट - सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का कोई उल्लेख संविधान में नहीं है 1969 में जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई और कार्यवाहक राष्ट्रपति वी वी गिरी (तत्कालीन उपराष्ट्रपति) ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया तो दोनों सर्वोच्च संवैधानिक पदों की रिक्ति की स्थिति में अनुच्छेद 70 के तहत संसद में 1969 में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों पद रिक्त होने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या इस की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा
वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कार्यकाल की दृष्टि से 15 तथा व्यक्तिगत दृष्टि से 13वें उपराष्ट्रपति हैं
दो बार उपराष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति
एस राधाकृष्णन 1952 से 1966
मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017
उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक होने चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को जमानत राशि के रूप में ₹15000 आरबीआई में जमा करवाने होते हैं
भारत के उपराष्ट्रपति ( Vice President of India )
ट्रिक - राजा गिरी पाठक बी हिवेश के कृष्ण भैरो से हावे थे
डॉ राधाकृष्णन 1952- 62 ( प्रथम उपराष्ट्रपति दो बार चुने )
डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 67
वी वी गिरी 1967 -69
GS पाठक 1969 से 74
बी डी जत्ती 1974 से 79
मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से 84
विकेट रमन 1984 से 89
शंकर दयाल शर्मा 89 -92
के आर नारायणन 92-97
कृष्णकांत 1997- 2002 ( पद पर रहते हुए मरने वाले )
भैरोंसिंह शेखावत 2002 से 2007
हामिद अंसारी 2007 से 2017 ( दो बार चुने )
वेंकैया नायडू 5 अगस्त 2017 लगातार
Specially thanks to Post and Quiz makers ( With Regards )
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